धुंए में उड़ा सफर का मज़ा! ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीने पर 1100 यात्रियों पर गिरी गाज, ठोका जुर्माना

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Last Updated:June 20, 2025, 09:42 ISTTrain Smoking Ban: रेलवे ने ट्रेन व परिसर में धूम्रपान और ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंध की पुष्टि की है. जोधपुर डीआरएम ने बताया कि 2024-2025 में 1097 यात्रियों से 2.17 लाख जुर्माना वसूला गया.Train Smoking Banहाइलाइट्सट्रेन में धूम्रपान पर 2.17 लाख जुर्माना वसूला गया.रेलवे ने धूम्रपान और ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है.1097 यात्रियों पर धूम्रपान के लिए जुर्माना लगाया गया.Train Smoking Ban: रेलवे ने गुरुवार को फिर से स्पष्ट किया कि चलती ट्रेन और रेल परिसर में धूम्रपान करना और ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में समय-समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन यदि यात्री इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.रेलवे परिसर में धूम्रपान करने पर सख्ती से जुर्माना लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 2024-2025 के दौरान ट्रेनों या रेल परिसर में धूम्रपान करते पाए गए लगभग 1100 यात्रियों से 2 लाख 17 हजार 600 रुपए जुर्माना वसूला गया है. ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे.

ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट का इस्तेमाल न करेंडीआरएम ने कहा कि रेलवे स्वच्छता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद यात्रा का माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें यात्रियों का सहयोग भी अपेक्षित है. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे आग लगने और अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा हो सकता है. साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार, जोधपुर मंडल में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1097 यात्रियों को धूम्रपान करते पकड़ा गया, जिनसे 2 लाख 17 हजार 600 रुपए जुर्माना वसूला गया. रेलवे स्टाफ द्वारा उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है.

तीन साल तक की कैद हो सकती हैरेलवे अधिनियम 1989 की धारा 167(1) के तहत रेल परिसर और ट्रेनों में धूम्रपान वर्जित है. इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आदि ले जाना सख्त मना है. ऐसा करने पर जुर्माना, सजा या दोनों हो सकते हैं. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 के तहत यह अपराध है, जिसमें 1000 रुपए तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों हो सकते हैं.

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