Last Updated:June 19, 2025, 11:10 ISTNew Aviation Rule : एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट के पास एक निश्चित परिधि के भीतर अगर कोई मकान या पेड़…और पढ़ेंएयरपोर्ट के आसपास निर्माण को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं. हाइलाइट्सएयरपोर्ट के पास मकान या पेड़ हटाए जा सकते हैं.मकान मालिक को 60 दिन का नोटिस दिया जाएगा.नोटिस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.नई दिल्ली. अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बाद नागरिक विमानन मंत्रालय ने भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 में बदलाव किया है. मंत्रालय ने इसे लेकर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सभी हवाईअड्डे और जिले के कलक्टर को जारी किए गए हैं. इसमें साफ कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास बनने वाले मकान या पेड़ अगर एक निश्चित परिधि में आते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा.नोटिफिकेशन में कहा गया है कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में नागरिक विमानन महानिदेशालय में अपनी बात रखी जा सकती है. मंत्रालय ने इस बदलाव को एयरक्राफ्ट रूल 2025 का नाम दिया है. इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट के एक निश्चित एरिया जिसे एयरोडोम कहा जाता है, उसके दायरे में आने वाली बिल्डिंग और मकान या अन्य कोई निर्माण जो भी होगा, उसे ऑनर को नोटिस जारी करने के बाद हटाया जा सकता है.
पहले देना होगा नोटिस
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एयरपोर्ट जिस भी राज्य या जिले में स्थित हो, उस एयरपोर्ट के प्रबंध अधिकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली बिल्डिंग या पेड़ को गिराने से पहले उसके मालिक को बाकायदा नोटिस जारी करेंगे. इस नोटिस की अवधि 60 दिन की होगी. इसका मतलब है कि बिल्डिंग या पेड़ को नोटिस जारी होने के 60 दिनों के भीतर ही उसका मालिक खुद हटा लेगा. अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर आगे नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
बढ़ सकती है नोटिस की अवधिएयरपोर्ट के अधिकारी ऐसी किसी भी बिल्डिंग या पेड़ जो प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं, उसकी रिपोर्ट पहले डीजीसीए को देंगे और फिर उस बिल्डिंग या पेड़ के मालिक को 60 दिन का नोटिस जारी करेंगे. अगर डीजीसीए को लगता है तो वह नोटिस की अवधि को 60 दिन और बढ़ा सकता है. एयरपोर्ट के ऑफिसर इनचार्ज खुद मौके पर जाकर संबंधित बिल्डिंग या पेड़ का मुआयना करेंगे और इसकी लिखित रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपेंगे.
विरोध पर कहां करें अपीलअगर किसी मकान मालिक या बिल्डिंग के ऑनर को एयरपोर्ट ऑफिसर इनचार्ज की नोटिस से कोई शिकायत है तो वह इसके खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी या द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास विरोध दर्ज करा सकता है. इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और 1000 रुपये की फीस जमा करनी होगी. अगर अपील के बावजूद बिल्डिंग या पेड़ के मालिक अपनी बात साबित नहीं कर पाते हैं तो नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद उस बिल्डिंग को छोटा किया जा सकता है या फिर पेड़ को काटा जा सकता है.Pramod Kumar Tiwariप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि…और पढ़ेंप्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट टिप्स, टैक्स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि… और पढ़ेंLocation :New Delhi,Delhihomebusinessक्या एयरपोर्ट के पास है आपका घर, एयर इंडिया विमान हादसे के बाद बदल गए नियम
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