इनसाइडर ट्रेडिंग: मेहुल चोकसी के बैंक, डीमैट, MF अकाउंट्स पर SEBI ने लगाया ताला

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Last Updated:June 06, 2025, 15:44 ISTहीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर सेबी ने 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उसके बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड ज़ब्त करने का आदेश दिया है. चोकसी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है.मेहुल चोकसी.हाइलाइट्समेहुल चोकसी पर SEBI ने 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.चोकसी के बैंक, डीमैट, और म्यूचुअल फंड खाते ज़ब्त.चोकसी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप है.हीरा कारोबारी और लंबे समय से देश से फरार मेहुल चोकसी एक बार फिर मुश्किलों में है. भारतीय बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) ने उसके बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड में जमा राशि को ज़ब्त करने का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई उस मामले में की गई है जिसमें चोकसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया था. इस मामले में उस पर कुल 2.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

15 मई को सेबी ने मेहुल चोकसी को एक नोटिस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर वह 15 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरता, तो उसकी संपत्तियों और बैंक खातों को ज़ब्त कर लिया जाएगा. लेकिन चोकसी ने जनवरी 2022 में लगे जुर्माने को अब तक नहीं चुकाया है. यह जुर्माना उस वक्त लगाया गया था, जब सेबी ने पाया कि चोकसी ने गीतांजलि जेम्स नाम की कंपनी के शेयरों से जुड़ी अंदरूनी जानकारी को एक अन्य व्यक्ति राकेश गजेड़ा को बताया था, ताकि वह नुकसान से बच सके. राकेश ने इस जानकारी के आधार पर दिसंबर 2017 में कंपनी के अपने सारे शेयर बेच दिए थे. सेबी ने इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का सीधा मामला माना.

मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने लगाया PNB को चूना

गौरतलब है कि मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से भी जुड़े हुए थे. वह नीरव मोदी का मामा है. दोनों पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. यह घोटाला 2018 की शुरुआत में सामने आया था, जिसके बाद दोनों भारत से फरार हो गए. चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन इलाज के बहाने वह बेल्जियम पहुंचा, जहां अप्रैल 2025 में उसे भारतीय जांच एजेंसियों की अपील पर गिरफ्तार किया गया. वहीं, नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने मार्च 2019 में गिरफ्तार किया था और वह अभी भी वहां की जेल में बंद है.

चोकसी नहीं नहीं निकाल सकता पैसा

सेबी ने 4 जून को एक और नोटिस जारी करते हुए बताया कि चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपये का मूल जुर्माना और 60 लाख रुपये ब्याज मिलाकर कुल 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि है. सेबी ने सभी बैंकों, शेयर डिपॉजिटरी संस्थाओं जैसे CDSL और NSDL और म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे चोकसी के खातों से कोई भी पैसा निकाले जाने की अनुमति न दें. हालांकि, खातों में पैसा जमा कराया जा सकता है. साथ ही, उसके बैंक लॉकर भी ज़ब्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

सेबी ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि उसे शक है कि चोकसी अपने बैंक खातों, म्यूचुअल फंडों और डिमैट खातों में रखी संपत्ति को गायब कर सकता है, जिससे जुर्माने की वसूली में देर या रुकावट आ सकती है. मई 2023 में सेबी ने एक अन्य मामले में मेहुल चोकसी को गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी वाले लेन-देन को लेकर 5.35 करोड़ रुपये भरने का आदेश भी दिया था. कुल मिलाकर चोकसी पर लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है, और अब उसकी ज़ब्त की गई संपत्तियों के ज़रिए बकाया राशि वसूली की तैयारी की जा रही है.
Malkhan Singhमलखान सिंह पिछले 16 वर्षों से ख़बरों और कॉन्टेंट की दुनिया में सक्रिय हैं. प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक के सफर में कई नामी संस्थानों का नाम प्रोफाइल में जुड़ा है. ढाई साल से News18Hindi के साथ काम कर …और पढ़ेंमलखान सिंह पिछले 16 वर्षों से ख़बरों और कॉन्टेंट की दुनिया में सक्रिय हैं. प्रिंट मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक के सफर में कई नामी संस्थानों का नाम प्रोफाइल में जुड़ा है. ढाई साल से News18Hindi के साथ काम कर … और पढ़ेंLocation :New Delhi,New Delhi,Delhihomebusinessइनसाइडर ट्रेडिंग: मेहुल चोकसी के बैंक, डीमैट, MF अकाउंट्स पर SEBI का ताला

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