ITR Filing 2025 : क्‍या फॉर्म 16 के बिना भी भरी जा सकती है आईटीआर?

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Last Updated:May 21, 2025, 13:59 ISTITR Filing 2025 : वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म जारी किए हैं. फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल किया जा सकता है.फॉर्म 16 असल में एक TDS सर्टिफिकेट होता है.हाइलाइट्सफॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल किया जा सकता है.फॉर्म 26AS से टैक्स की जानकारी मिलती है.सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी.नई दिल्‍ली. वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 से ITR-7 तक सभी फॉर्म पहले ही जारी कर दिए हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. कुछ मामलों में वेतनभोगी व्‍यक्ति बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर दाखिल कर सकता है. आपने सही पढा है. बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल की जा सकती है.

फॉर्म 16 असल में एक TDS सर्टिफिकेट होता है, जो एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है. इसमें आपकी सालाना सैलरी, टैक्स में हुई कटौती और सेक्शन 80C, 80D जैसी छूटों की जानकारी होती है. लेकिन अगर किसी कारणवश आपको Form 16 नहीं मिल पाता तो घबराइए मत, आपके पास ITR फाइल करने के लिए और भी विकल्प हैं. जिन कर्मचारियों की सैलरी टैक्‍स के दायरे में नहीं आती और जिनका टीडीएस नहीं कटता है, उनको कंपनियां फॉर्म 16 नहीं देती. ये कर्मचारी बिना इस फॉर्म के भी आईटीआर भर सकते हैं.

फॉर्म 26एएस आएगा काम

अगर आपके पास Form 16 नहीं है, तो आप कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं. इनमें फॉर्म 26AS सबसे जरूरी है. यह  एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपके ऊपर जितना टैक्स काटा गया है  उसकी पूरी जानकारी होती है. फार्म 26एएस में टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी होती है. साथ ही इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेनदेन का भी विवरण होता है.

ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS

ई-फाइल पोर्टल पर जाएं.

यहां My Account  विकल्प दिखेगा.  इसमें व्यू फॉर्म 26AS लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद इसमें असेसमेंट साल चुनें और व्यू टाइम पर क्लिक करें.

इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें. फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.

इन कागजातों की भी पड़ेगी जरूरत

बिना फॉर्म 16 के आईटीआर भरते वक्‍त आपको फॉर्म 26एएस के अलावा कई अन्‍य कागजों की भी जरूरत होगी. इनमें सैलरी स्लिप सबसे महत्‍वूपूर्ण है.  खासकर मार्च महीने की स्लिप से आप अपनी सालाना इनकम और टैक्स डिडक्शन का पूरा हिसाब निकाल सकते हैं. अगर आपके पास स्लिप्स नहीं हैं  तो एम्प्लॉयर से सालाना इनकम स्टेटमेंट जरूर लें.

बैंक स्टेटमेंट

बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपकी सैलरी कब और कितनी आई, कितना ब्याज मिला और किन निवेशों में पैसा डाला गया. अगर आपने किराए या फ्रीलांसिंग से कमाई की है, तो वो भी यहां दिखेगा.

निवेश और टैक्स छूट के सबूत

Section 80C, 80D, HRA जैसी छूटों का फायदा लेने के लिए जरूरी है कि आपने जो निवेश किया है – उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों. जैसे PPF, ELSS, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीदें, होम लोन स्टेटमेंट या रेंट पेमेंट रिसिप्ट आदि.
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