Hanumangarh News: हनुमानगढ़ जिले में 12 दुकानों के फेल हुए खाद्य नमूने, वसूला जाएगा जुर्माना

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हनुमानगढ़ जिले में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम नियमित रूप से सैंपल ले रही है। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे संस्थानों के नाम और खाद्य सामग्री के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जो अनसेफ और सब स्टैंडर्ड मिले हैं। अप्रैल 2025 से अब तक खाद्य सामग्री की जांच में सा स्टैंडर्ड पाई गई खाद्य सामग्री में 12 व्यापारिक फर्मों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुदेश गर्ग और रफीक मोहम्मद की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें सब स्टैंडर्ड पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, ताकि आमजन जागरूक बन सके और ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन न करें।

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उन्होंने बताया कि पूर्व में लैब रिपोर्ट में अमानक पाए गए नमूनों के संबंध में खाद्य व्यवसायी के खिलाफ अभियोजन पेश करने की प्रक्रिया तीव्रता से की जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित मै. कटारिया डिपार्टमेंटल स्टोर से घी (मिल्क चीफ ब्रांड), धन्नासर में जयपुर रोड स्थित मै. बतरा होटल एंड फूड प्लाजा से पनीर, रावतसर में मै. अक्षरा आइसक्रीम से आइसकैंडी, डूंगराना में मै. बालाजी मावा भंडार से दही, पीलीबंगा में मै. गणेश वनस्पति घी भंडार से वनस्पति, पीलीबंगा में मै. मित्तल वैराइटी स्टोर से लड्डू, रावतसर में मै. युवराज होटल एंड रेस्टोरेंट से दही, हनुमानगढ़ टाउन में मै. श्याम पनीर हाउस से दही, हनुमानगढ़ जंक्शन से मै. सालासर मावा भंडार से मावा जांच रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर और हनुमानगढ़ टाउन स्थित मै. कृष्णा ट्रेडर्स की ओर से खुले में लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर विक्रय करने पर नियमों के उल्लंघन पर इन फर्मों के संचालकों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

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सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने आमजन से अपील की कि मिलावट करने वाले खाद्य विक्रेता और अवधिपार सामग्री बेचने वाले वाले लोगों की जानकारी चिकित्सा विभाग के नम्बर 01552-261190 अथवा राज्य स्तरीय वॉट्सऐप नम्बर 9462819999 पर दें, ताकि जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई हो सके। इस पर शिकायत मिलने पर विभागीय टीम खाद्य पदार्थ की जांच करेगी और सैंपल लेगी। इसके बाद रिपोर्ट आने पर न्यायालय की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाद्य व्यापारी शुद्ध, बिना मिलावटी और एक्सपायरी डेट आदि देखकर ही खाद्य पदार्थों की ब्रिक्री करें।

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