हाई कोर्ट की सख्ती से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को यहां भी फटकार मिली. सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की. चीफ जस्टिस ने कहा कि मंत्री पद की एक मर्यादा होती है. उनके बयान का कुछ स्तर होना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर शुक्रवार (16 मई, 2025) को सुनवाई की बात कही है.
मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर हाई कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था. उस आदेश के बाद उन पर बुधवार, 14 मई को इंदौर के मानपुर थाने में बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है. सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मंत्री का कहना था कि उनके मामले में ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया. उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली है.
विजय शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील विभा दत्त मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री पर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट से ही अंतरिम राहत मांगनी चाहिए. वरिष्ठ वकील के अनुरोध पर चीफ जस्टिस ने शुक्रवार, 16 मई को सुनवाई की बात कही. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंत्री का आचरण जिम्मेदारी भरा होना चाहिए.
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