इन 4 खांचों में फिट बैठते हैं आप? तो अब भी पुरानी टैक्स रिजीम ही आपके लिए बेस्ट

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Last Updated:April 26, 2025, 06:23 ISTवित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. नई टैक्स व्यवस्था में कम स्लैब और सीमित छूट हैं, जबकि पुरानी व्यवस्था में अधिक छूट और निवेश पर टैक्स बचत मिलती है. सेक्शन 80C, HRA क्लेम और ऊं…और पढ़ेंकौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए है बेस्ट?हाइलाइट्सITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.पुरानी टैक्स व्यवस्था में अधिक छूट और निवेश पर टैक्स बचत मिलती है.पुरानी व्यवस्था HRA और अन्य डिडक्शन के लिए फायदेमंद है.नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन भी शुरू हो गया है. टैक्सपेयर्स के पास 31 जुलाई तक का समय है अपना रिटर्न फाइल करने का. इस बीच सबसे अहम सवाल यही है कि कौन-सी टैक्स व्यवस्था अपनाई जाए—नई या पुरानी? मिंट की एक रिपोर्ट में कुछ लोगों के लिए अब भी पुरानी टैक्स रिजीम को ही बेहतर बताया गया है.

नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब कम हैं लेकिन डिडक्शन की छूट सीमित है, जबकि पुरानी व्यवस्था में कई छूट और छूट योग्य निवेशों पर टैक्स बचत का मौका मिलता है. कई टैक्सपेयर्स के लिए पुरानी व्यवस्था अब भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

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टैक्स बचत वाले निवेश किए हैं तोअगर आपने सेक्शन 80C, 80D, 80G या 80DD जैसे सेक्शनों के तहत निवेश या खर्च किए हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है. इन सेक्शनों के तहत आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलते हैं, जिससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है. वहीं, नई व्यवस्था में केवल चुनिंदा सेक्शनों जैसे 80CCD(2), 80CCH और 80JJAA में ही छूट मिलती है.

अगर HRA क्लेम कर सकते हैं तोसैलरीड लोगों के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था खासतौर पर फायदेमंद है क्योंकि इसमें सेक्शन 10(13A) के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर छूट मिलती है. ये छूट कई बार टैक्सेबल इनकम को काफी हद तक घटा सकती है. नई व्यवस्था में HRA पर कोई छूट नहीं मिलती.

अगर आपकी इनकम सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में आती हैपुरानी टैक्स व्यवस्था में 30% का टैक्स रेट ₹10 लाख से ऊपर की इनकम पर लागू होता है, जबकि नई व्यवस्था में यह रेट ₹15 लाख से ऊपर लागू होता है. ऐसे में अगर आप पहले से ही सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको नई व्यवस्था में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा.

टैक्स कैलकुलेटर भी यही कहे अगरकई बार नंबर ही सही तस्वीर दिखाते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या अन्य वित्तीय प्लेटफॉर्म्स पर मिलने वाले टैक्स कैलकुलेटर की मदद से दोनों व्यवस्थाओं के तहत टैक्स कैलकुलेशन करके देखा जा सकता है. जो भी विकल्प कम टैक्स दिखाए, वही अपनाना बेहतर होगा.
Location :New Delhi,DelhiFirst Published :April 26, 2025, 06:23 ISThomebusinessइन 4 खांचों में फिट बैठते हैं आप? तो पुरानी टैक्स रिजीम ही आपके लिए बेस्ट

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