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वहीं, दूसरी ओर काफी समय बाद जब महिला वापिस घर नहीं पहुंची तो उसके परिजन मौके पर पहुंचे। जहां तांत्रिक को दुष्कर्म करते रंगेहाथ पकड़ लिया। इस दौरान महिला के परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अंतर्गत धारा 365, 384, 376 (1) और 323 भारतीय दण्ड संहिता पेश किया। करीब 200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई।
सांदू ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 में फरवरी 2024 को यह मामला आया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही 27 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 पीयूष चौधरी ने बुधवार को आरोपी लाधूराम के खिलाफ अंतर्गत धारा 376 (1) भा.दं.सं. दोषसिद्धि साबित की। उसके बाद उसे आजीवन करावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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